कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मियों को रात्रि पाली में कार्य हेतु छूट प्रदान करने के संबंध में सुझाव

दिनाँक: 26 जुलाई, 2025

प्रतिष्ठा में,
चैम्बर के सभी सम्मानित सदस्यगण,

विषयः कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मियों को रात्रि पाली में कार्य हेतु छूट प्रदान करने के संबंध में सुझाव

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा जारी पत्र (संख्या 604/ए/ महिला-श्रम/2025 दिनांक 14.07.2025) के माध्यम से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मियों को रात्रि पाली (नाईट शिफ्ट) में कार्य हेतु आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन हेतु सुझाव मांगे गए हैं।

उपरोक्त विषय पर श्रम विभाग द्वारा संबंधित अधिनियमों के स्थिरीकरण हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसके द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2025 को देहरादून में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक हेतु चैम्बर को श्रम विभाग को सुझाव एवं टिप्पणियाँ प्रेषित करनी हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य सुझाव दिनांक 28 जुलाई, 2025 तक चैम्बर को kgcci10@gmail.com पर अथवा लिखित पत्र द्वारा प्रेषित करने की कृपा करें ताकि उन्हें संकलित कर श्रम विभाग को ससमय प्रेषित किया जा सके।

आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा है।

धन्यवाद सहित,

भवदीय

पवन अग्रवाल
  अध्यक्ष